नोवेल कोरोना वाइरस (covID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 38 दिनांक 19 मार्च 2020 को अधिक्रमित करते हुए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते है - 1. मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से दिनांक 31.03.2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाए। 2. दिनांक 23 मार्च 2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा। 3. यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर हैं। 4. उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जाएगा। 5. किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे। 6. यह आदेश, प्रदेश की किसी भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे - स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई से जुडा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।